Saturday, October 17, 2026
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रायपुर सट्टा केस: बाबू खेमानी की ₹1.42 करोड़ की संपत्ति पर कोर्ट का बड़ा फैसला

 रायपुर
 ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा एप (Online Satta) के जरिये सट्टा संचालित करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में मुख्य आरोपित बाबू उर्फ गुलशन खेमानी की करीब 1.42 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश न्यायालय ने दिया है। कुर्क की गई संपत्तियों में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र स्थित जमीन, व्यावसायिक दुकान और बैंक में जमा राशि शामिल है। यह कार्रवाई गंज थाना पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (एसीसीयू) की वित्तीय जांच के आधार पर की गई है।

कॉल सेंटर और फर्जी खातों से चलता था सट्टा
पुलिस के अनुसार, 13 अप्रैल 2026 को ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करने वाले गिरोह का राजफाश किया गया था। मामले में मुख्य आरोपित समेत 29 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में सामने आया कि गिरोह कॉल सेंटर, मोबाइल नंबरों और विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से सट्टे का संचालन करता था।

सट्टे से मिलने वाली रकम दूसरे लोगों के बैंक खातों में जमा कराई जाती थी और फिर अपने खातों में स्थानांतरित की जाती थी। इसके बदले सहयोगियों को कमीशन दिया जाता था। इस प्रकरण में पहले ही करीब 1.20 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री और वाहन जब्त किए गए थे।

छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र तक फैली है संपत्ति
वित्तीय जांच में आरोपित से जुड़ी संपत्तियों की पहचान के बाद पुलिस ने कोर्ट में कुर्की का आवेदन प्रस्तुत किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर ने 16 अक्टूबर को इस पर आदेश पारित किया।

आदेश के अनुसार कुर्क संपत्तियों में महासमुंद के ग्राम अरंड में 1.78 लाख रुपये की कृषि भूमि, रायपुर के देवपुरी में 23 लाख रुपये का भूखंड, जोरा पारा में 2.50 लाख रुपये का भूखंड, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ में 74 लाख रुपये की व्यावसायिक दुकान और बैंक आफ इंडिया के एफडी खाते में दर्ज 40.50 लाख रुपये की राशि शामिल है। पुलिस अब अन्य जुड़ी संपत्तियों की भी जांच कर रही है।

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