Friday, July 10, 2026
Google search engine
Homeराज्यउत्तर प्रदेशबिना लंच ब्रेक लगातार ड्यूटी का आदेश, बैंक कर्मचारियों का फूटा गुस्सा;...

बिना लंच ब्रेक लगातार ड्यूटी का आदेश, बैंक कर्मचारियों का फूटा गुस्सा; फैसले पर उठे सवाल

 लखनऊ

देश के सबसे बड़े ग्रामीण बैंक के कर्मियों को प्रबंधन के एक आदेश ने बेचैन कर दिया है। इस बैंक में अब लंच टाइम यानि भोजनावकाश नहीं होगा। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने बगैर भोजनावकाश (लंच ब्रेक) के सुबह से शाम तक ग्राहक सेवा कार्य जारी रखने का आदेश जारी किया है। इस बैंक की शाखाओं में अब सुबह 10 से शाम पांच बजे तक लगातार वित्तीय लेनदेन सहित अन्य कार्य होंगे। इस आदेश से बैंक कर्मियों में नाराजगी है। बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के विलय के बाद बने यूपी ग्रामीण बैंक ने ग्राहक सेवा और नकद लेन-देन के लिए संशोधित समय संबंधी आदेश जारी किया है। बैंक के मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि शाखाएं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बैंकिंग कार्यों के लिए खुली रहेंगी। आदेश के मुताबिक संशोधित समय का उद्देश्य व्यावसायिक घंटों के दौरान निर्बाध ग्राहक सेवा सुनिश्चित करना है। इसके लिए बैंक शाखाओं को दोपहर के भोजन के समय को प्रदर्शित न करने का निर्देश दिया गया है।

अलग-अलग समय पर लंच की व्यवस्था करें शाखा प्रबंधक
बैंक ने शाखा प्रबंधकों को कर्मचारियों के लिए अलग-अलग समय पर दोपहर के भोजन के अवकाश की व्यवस्था करने को कहा है ताकि नकदी काउंटर सहित ग्राहक सेवा काउंटर काम के दौरान हर समय चालू रहें। बैंक ने स्पष्ट किया है कि दोपहर के भोजन की व्यवस्था एक आंतरिक प्रशासनिक मामला है और इससे ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

विरोध में 28 को संसद के समक्ष होगा प्रदर्शन
संशोधित समय सारिणी के अनुसार बैंक का कार्य समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक और नकद लेनदेन का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। शाखाएं सोमवार से शनिवार तक कार्य करेंगी। इस आदेश को लेकर ऑल इण्डिया ग्रामीण बैंक आफिसर्स एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव डीएन त्रिवेदी ने कहा कि यूपीजीबी का यह तालिबानी फरमान शाप्स एण्ड इस्टेबलिस्मेंट एक्ट के साथ ही मानवाधिकार के विरुद्ध है। इसके खिलाफ 28 जुलाई को यूनाइटेड फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियंस द्वारा संसद के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा
जारी सर्कुलर में क्या निर्देश दिया गया?

जारी सर्कुलर में कहा गया है कि बैंक का कार्य समय सोमवार से शनिवार (दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर) सुबह 10 से शाम 5 बजे तक रहेगा। नकद लेनदेन शाम चार बजे तक होगी। कर्मचारियों को सुबह 10 बजे तक अपनी सीट पर मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, कार्यदिवस समाप्त होने से पहले शाखा में आने वाले अंतिम ग्राहक का कार्य पूरा करने के बाद ही कर्मचारी अपनी सीट छोड़ सकेंगे। बैंक प्रबंधन ने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने और नियमित निगरानी करने को कहा है। तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के विलय के बाद जारी यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments