Friday, October 16, 2026
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HSRP प्लेट अनिवार्य नियमों पर हरियाणा पुलिस सख्त, पुराने वाहन मालिक अधिकृत डीलर से लगवाएं प्लेट

 चंडीगढ़
 हरियाणा पुलिस हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जल्द विशेष जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाएगी।

निर्धारित मानकों के अनुरूप प्लेट नहीं लगाने वाले वाहनों की जांच होगी। नंबर प्लेट ढकी, अस्पष्ट या अनधिकृत होने पर भी लागू कानूनी प्रविधानों के तहत चालान और कार्रवाई की जा सकती है।

डीजीपी अजय सिंघल ने यातायात नियमों का पालन करने की अपील की
अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा मजबूत करना, वाहनों की पहचान सुनिश्चित करना और प्लेट के दुरुपयोग पर रोक लगाना है। पुलिस वाहन चालकों को एचएसआरपी के सुरक्षा लाभ और अधिकृत माध्यमों से इसे लगवाने की जानकारी देगी।

हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने वाहन मालिकों से मानकों के अनुरूप एचएसआरपी लगवाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्लेट पहचान और वाहन चोरी जैसे अपराधों की जांच में सहायक है।

एडीजीपी ट्रैफिक अमिताभ ढिल्लों के अनुसार, इसके सुरक्षा फीचर पंजीकरण विवरण के सत्यापन और छेड़छाड़ रोकने में मददगार हैं। नियम केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50, मोटर वाहन (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) आदेश, 2018 और हरियाणा सरकार के निर्देशों में निर्धारित हैं। पुराने वाहनों के मालिक अधिकृत डीलर या पंजीकरण प्राधिकारी से प्लेट लगवाएं।

 

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