Monday, September 7, 2026
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दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर उठे सवाल, 47.7 लाख नाम हटने से मतदाताओं में बढ़ी चिंता

नई दिल्ली
 आपको कब पता चला कि आप मर चुके हैं? 'जन सरोकार' के एक प्रतिनिधि ने 51 साल के कामता प्रसाद से यह सवाल तब पूछा, जब शहर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनके नाम के आगे "मृत" लिखा हुआ मिला। यह एक अजीब नजारा था कि एक मरा हुआ आदमी उन लोगों के बीच घूम रहा था जिन्हें शिफ्टेड या एब्सेंट मार्क किया गया था।

मंगोलपुरी के लोग 'जन सुनवाई' में यह जानने के लिए जमा हुए थे कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) ड्राइव के तहत ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद उनके नामों का क्या हुआ। कई लोगों ने, जिन्होंने बूथ-लेवल ऑफिसर्स (BLOs) को अपने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा किए थे, बताया कि वे यह देखकर हैरान रह गए कि उनके नाम लिस्ट से गायब थे या उनका स्टेटस बदल दिया गया था।

47.7 लाख वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए
मौजूदा वोटर लिस्ट में शामिल लगभग 1.45 करोड़ वोटरों में से करीब 47.7 लाख वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए थे। इसके पांच दिन बाद, 4 सितंबर तक दिल्ली में 'फॉर्म 6' के तहत 2,28,764 आवेदन मिले हैं। इनमें से सबसे ज्यादा, यानी 23,268 आवेदन नॉर्थ-वेस्ट जिले से आए हैं, क्योंकि लोगों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम चेक करें। अगर नाम नहीं है, तो फाइनल लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए तय घोषणा-पत्र और जरूरी दस्तावेजों के साथ 'फॉर्म 6' जमा करें।

प्रसाद के लिए, नाम हटाए जाने की बात समझना बहुत मुश्किल था। उन्होंने कहा कि मैं 35 साल से इसी इलाके में रह रहा हूं और दर्जी का काम करता हूं। फिर भी, मेरे चार लोगों के परिवार में सिर्फ़ मेरा ही नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है। ये चिंताएं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस और यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल के चेयरमैन मदन बी. लोकुर की बात से मेल खाती हैं। उन्होंने कहा था कि असली वोटरों के नाम हटाने से पहले BLOs आसानी से ऐसे मामलों की जांच कर सकते हैं।

उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि आखिर कौन सा दस्तावेज किसी व्यक्ति की चुनावी पहचान तय करता है। "ये सभी दस्तावेज-चाहे आधार हो, PAN हो या EPIC कार्ड – सरकार और भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं, और इनके होने के बावजूद नाम हटाए जा रहे हैं।

अपने आधार और EC-जारी EPIC कार्ड लिए खड़े थे
कई परेशान निवासी अपने आधार और EC-जारी EPIC कार्ड लिए खड़े थे और सोच रहे थे कि इन दस्तावेजों का क्या फायदा, जब उन्हें यह साबित करने में ही मुश्किल हो रही थी कि वे दशकों से उसी इलाके में रह रहे हैं। "अनुपस्थित" (absent) मार्क की गईं 49 साल की लक्ष्मी देवी ने बताया कि BLO उनके घर सिर्फ एक बार आई थीं, जब न तो वह और न ही उनके फायरफाइटर पति घर पर थे। जब हमने BLO को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि कोई और रास्ता नहीं है और हमें नए वोटर के तौर पर रजिस्टर करना होगा। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? मैंने पिछले 27 सालों से वोट दिया है।

AV बालिगा मेमोरियल ट्रस्ट की वॉलंटियर राम जानकी, जो मंगलवार से घर-घर जा रही हैं, ने बताया कि नाम हटाने के कारणों में "शिफ़्टेड" (दूसरी जगह चले जाना) सबसे आम वजह थी। उन्होंने कहा कि प्रवासी मज़दूर और शादी के बाद दूसरी जगह चली गईं महिलाएँ ज़्यादा मुश्किल में थीं; कुछ को "डुप्लिकेट" बता दिया गया क्योंकि एक दूसरी एंट्री में उनके पिता का नाम और उनके मायके का पता दर्ज था।

विधवा गुड्डी देवी के लिए फॉर्म भरना ही मुश्किल
अकेले रहने वाली 71 साल की विधवा गुड्डी देवी के लिए, फॉर्म भरना ही एक मुश्किल काम साबित हुआ। उन्होंने कहा कि फॉर्म की भाषा समझना मुश्किल था, जबकि अधिकारी लोगों से इसे जल्दी भरने के लिए कह रहे थे। अब उन्हें उस घर से "हमेशा के लिए दूसरी जगह शिफ्ट" हुआ दिखाया गया है, जिसे उन्होंने पिछले 35 सालों से नहीं छोड़ा है।

बीएलओ को ठीक से जानकारी नहीं दी गई थी
'वोटर अधिकार मंच' की प्रतिनिधि कैरिना ने कहा कि कन्फ्यूजन इसलिए और बढ़ गया क्योंकि BLOs को ठीक से जानकारी नहीं दी गई थी और उन्हें बहुत कम समय में काम पूरा करना था। "जब भी कोई वोटर तय शर्तों पर खरा नहीं उतरता — जैसे उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट से मेल नहीं खाता, वे घर पर नहीं मिलते, या फ़ॉर्म में कोई गलती होती है — तो समय की कमी के कारण BLOs उनके नाम लिस्ट से काट देते हैं।"

जब मंगोलपुरी नागरिकों के लिए अपना नाम लिस्ट से हटाए जाने पर सवाल उठाने का पहला सामूहिक मंच बना, तो 'मज़दूर' संगठन के निखिल डे ने चुनाव आयोग से बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने की मांग की। "यह पूरी प्रक्रिया इतनी ज़्यादा नागरिक-केंद्रित हो गई है कि इस बात का ध्यान ही नहीं रखा गया कि हर कोई इस प्रक्रिया को नहीं समझ सकता; इसलिए लोगों की मदद की जानी चाहिए ताकि कोई भी नागरिक अपने अधिकारों से वंचित न रहे।

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