Wednesday, September 2, 2026
Google search engine
Homeराज्यछत्तीसगढ़सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश पर रायपुर में एक्शन, VIP एस्टेट के 6...

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश पर रायपुर में एक्शन, VIP एस्टेट के 6 अवैध प्रतिष्ठान सील

रायपुर.

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार रायपुर नगर पालिक निगम ने आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में नगर निगम जोन क्रमांक-9 के पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड क्रमांक-9 अंतर्गत वीआईपी एस्टेट में अशोका रतन के सामने आवासीय क्षेत्र में संचालित छह अवैध व्यावसायिक परिसरों को सीलबंद किया गया।

नगर निगम के अनुसार, संबंधित व्यवसायियों को नियमानुसार नोटिस जारी कर व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद गतिविधियां जारी रहने पर निगम की टीम ने संबंधित परिसरों में ताला लगाकर सीलिंग की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान स्थल पंचनामा भी तैयार किया गया।

कलेक्टर और निगम आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई
यह कार्रवाई रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेश, नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश और जोन-9 जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में की गई। अभियान में कार्यपालन अभियंता शरद ध्रुव, सहायक अभियंता सैयद जोहेब, उप अभियंता रविप्रभात साहू सहित जोन-9 के नगर निवेश विभाग की टीम शामिल रही। कार्रवाई के दौरान नगर निगम मुख्यालय की नगर निवेश उड़नदस्ता टीम और रायपुर जिला पुलिस कमिश्नरेट की टीम भी मौके पर मौजूद रही। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

नगर निगम की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, वीआईपी एस्टेट में निम्न प्रतिष्ठानों को सीलबंद किया गया –
प्लॉट नंबर B77-78 – मोमोस ब्रदर कैफे
प्लॉट नंबर B79 – पिकल बॉल क्लब
प्लॉट नंबर B120 – श्री महादेव मार्केटिंग
प्लॉट नंबर C53 – बैकयार्ड कैफे
प्लॉट नंबर C90 – रेनबो किड्स स्कूल
प्लॉट नंबर C99 – हर हाईनेस ब्यूटी पार्लर

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments