Monday, August 24, 2026
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ट्रैक्टर खरीदने का सुनहरा मौका! सरकार दे रही ₹2.45 लाख तक की सब्सिडी, ये है अप्लाई करने का तरीका

सीधी
 मध्य प्रदेश सरकार किसानों की खेती को आसान बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं चला रही है. इसी क्रम में उद्यान विभाग द्वारा किसानों को मिनी ट्रैक्टर सहित विभिन्न कृषि उपकरणों पर अनुदान दिया जा रहा है. यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए फायदेमंद बताई गई है. सीधी के वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी प्रतीक्षा मिश्रा ने लोकल 18 को बताया कि 20 पीटीओ एचपी तक के फोर व्हील ड्राइव मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर पात्र किसानों को सब्सिडी दी जा रही है. करीब 4.90 लाख रुपये की लागत वाले मिनी ट्रैक्टर पर अनुसूचित जनजाति, लघु और सीमांत किसानों को 50 प्रतिशत यानी अधिकतम 2.45 लाख रुपये तक का अनुदान मिल सकता है. वहीं अन्य किसानों के लिए 40 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है, जिसकी अधिकतम सीमा 1.96 लाख रुपये बताई गई है। 

योजना के तहत केवल मिनी ट्रैक्टर ही नहीं बल्कि दूसरे कृषि उपकरणों पर भी किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है. 8 बीएचपी के पावर टिलर पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है. करीब दो लाख रुपये की लागत वाले इस उपकरण पर पात्र श्रेणी के किसानों को अधिकतम एक लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है. अन्य किसानों के लिए 40 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान बताया गया है. इसी तरह पावर नैपसैक स्प्रेयर और पावर-संचालित ताइवान स्प्रेयर जैसे उपकरणों पर भी अनुदान दिया जा रहा है. 20 हजार रुपये प्रति यंत्र की लागत पर 50 प्रतिशत यानी अधिकतम 10 हजार रुपये तक अनुदान का लाभ मिल सकता है। 

घर बैठे कर सकते हैं आवेदन
किसानों को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन करना होगा. इसके लिए किसान https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/new पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. पंजीयन के बाद संबंधित योजना और कृषि यंत्र का चयन करना होगा. आवेदन प्रक्रिया में किसान की पात्रता और उपलब्ध लक्ष्य के अनुसार चयन किया जाता है और कई मामलों में लॉटरी प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों का चयन होता है। 

ये दस्तावेज जरूरी
आवेदन के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाते की प्रति, खसरा और भूमि संबंधी दस्तावेज और मोबाइल नंबर जरूरी हैं. अनुसूचित जाति या जनजाति के किसानों को जाति प्रमाणपत्र भी देना होगा। 

 

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