Tuesday, July 28, 2026
Google search engine
Homeराज्यछत्तीसगढ़CG में दुकानदारों के लिए बड़ा अलर्ट, बिना अनुमति विज्ञापन लगाने पर...

CG में दुकानदारों के लिए बड़ा अलर्ट, बिना अनुमति विज्ञापन लगाने पर देना होगा ₹50 हजार का जुर्माना

रायपुर.

राजधानी रायपुर में आउटडोर विज्ञापनों और दुकानों की ब्रांडिंग को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के तहत अब दुकानदारों, विज्ञापन एजेंसियों, राजनीतिक दलों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी नए नियम लागू कर दिए गए हैं।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और कार्रवाई ई-चालान के माध्यम से की जाएगी।

दुकानों पर केवल नाम प्रदर्शित करने की अनुमति
नई व्यवस्था के अनुसार अब दुकानदार अपनी दुकान पर केवल प्रतिष्ठान और संचालक का नाम ही प्रदर्शित कर सकेंगे। यदि किसी कंपनी, ब्रांड, ऑफर, डिस्काउंट, एलईडी डिस्प्ले या अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन करना है, तो इसके लिए नगर निगम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार की ब्रांडिंग, सेल, ऑफर, डिस्काउंट बोर्ड, एलईडी स्क्रीन या प्रचार सामग्री लगाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

होर्डिंग और हवाई विज्ञापनों पर भी कड़ी कार्रवाई
नगर निगम ने अनधिकृत आउटडोर विज्ञापनों पर भी सख्ती बढ़ा दी है। नई नीति के तहत बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग पर न्यूनतम एक लाख रुपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है। वहीं, बल्ब विज्ञापन पर प्रति आयोजन 10 हजार रुपए तथा बिना अनुमति किए गए हवाई विज्ञापन पर दो लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

पोस्टर और फ्लेक्स के लिए 10 निःशुल्क ज़ोन निर्धारित
शहर में अनधिकृत पोस्टरबाजी रोकने के लिए नगर निगम ने सभी 10 जोनों में पोस्टर और फ्लेक्स लगाने के लिए निःशुल्क स्थान निर्धारित किए हैं।
ज़ोन-01: दम्मानी पेट्रोल पंप, गुढ़ियारी पड़ाव, पैराडाइज होटल
ज़ोन-02: एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड
ज़ोन-03: ज़ोन कार्यालय, एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड
ज़ोन-04: पुराना धरना स्थल, बूढ़ातालाब
ज़ोन-05: गोल चौक, लाखेनगर, चंगोराभाठा
ज़ोन-06: आईएसबीटी, पीनी पसारी, 100 बिस्तर अस्पताल बाउंड्री
ज़ोन-07: कबीर चौक फ्लाईओवर
ज़ोन-08: पीनी पसारी सब्जी मंडी
ज़ोन-09: मढ़िया तालाब, जोरा, फुंडहर पानी टंकी
ज़ोन-10: ज़ोन कार्यालय, अमलीडीह गौठान

नगर निगम ने चेतावनी दी है कि इन निर्धारित स्थलों के अलावा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर या फ्लेक्स लगाए जाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

एक सप्ताह का समय, फिर होगी कार्रवाई
नगर निगम ने दुकानदारों, राजनीतिक दलों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और विज्ञापन एजेंसियों को नियमों का पालन करने या आवश्यक अनुमति लेने एक सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद विशेष अभियान चलाकर अनधिकृत विज्ञापनों के खिलाफ ई-चालान जारी किए जाएंगे।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments